1 फरवरी, 2023 को पेश किए गए केंद्रीय बजट के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन बदलावों के बारे में प्रस्ताव किया था. बजट सेशन के दौरान पारित वित्त विधेयक 2023 में भी कुछ बदलाव पेश किए गए हैं, जो करदाताओं और निवेशकों के कुछ वर्गों को प्रभावित कर सकते हैं.
आयकर नियमों में जो 10 बड़े बदलाव 1 अप्रैल से प्रभावी होने जा रहे हैं वे निम्न प्रकार हैं-
नई आयकर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट होगी
वित्तीय वर्ष 2023-24 के शुरू होते ही नई आयकर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था के तौर पर मानी जाएगी. लेकिन ध्यान रखें कि पुरानी व्यवस्था बनी रहेगी और जो लोग नई व्यवस्था के बजाय पुरानी व्यवस्था को चुनना चाहते हैं, वे निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं.
कर छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख की गई
बजट 2023 में 7 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को भी कर-मुक्त किया गया है. नए वित्तीय वर्ष 2023-24 से कर छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख करने का मतलब है कि 7 लाख से कम आय वाले लोग नई आयकर व्यवस्था के तहत अपनी पूरी आयकर-मुक्त होंगे.
नई व्यवस्था में मानक कटौती लाभ बढ़ाया गया
वित्त वर्ष 2022-23 (आयु 2023-24) तक नई कर व्यवस्था में पहले मानक कटौती की अनुमति नहीं थी. हालांकि, 50,000 रुपये की मानक कटौती का यह लाभ अब वित्त वर्ष 2023-24 (आयु 2024-25) से नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों को भी मिलेगा.
नई व्यवस्था के लिए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव
बजट 2023 में घोषित नई व्यवस्था के तहत नई कर दरें और स्लैब इस प्रकार हैं: 0-3 लाख – शून्य, 3-6 लाख – 5%, 6-9 लाख- 10%,
9-12 लाख – 15%, 12-15 लाख – 20%, 15 लाख से ऊपर- 30%.
एलटीए नकदीकरण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख
गैर-सरकारी कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण के लिए एक निश्चित सीमा तक छूट प्रदान की जाती है. यह एलटीए नकदीकरण सीमा दो दशकों (2002 से) के लिए 3 लाख थी. वित्त वर्ष 2023-24 से इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है.
डेब्ट म्यूचुअल फंड पर अब एलटीसीजी टैक्स बेनिफिट नहीं
फाइनेंस बिल 2023 में डेब्ट म्यूचुअल फंड्स पर LTCG टैक्स बेनिफिट्स को हटा दिया गया है. 1 अप्रैल 2023 से डेब्ट म्यूचुअल फंड में निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तौर पर टैक्स लगेगा.
बाजार से जुड़े डिबेंचर के लिए कोई टैक्सेशन नहीं
1 अप्रैल, 2023 से सूचीबद्ध बाजार से जुड़े डिबेंचर (एमएलडी) से आय का कराधान अब अनुकूल नहीं होगा. एमएलडी पर अब लोन साधनों के रूप में कर लगाया जाएगा, जो वर्तमान में अधिक सौम्य इक्विटी-जैसे टैक्सेशन को खत्म कर देगा.
जीवन बीमा आय 5 लाख से अधिक प्रीमियम के लिए कर योग्य
बजट 2023 ने मैच्योरिटी आय पर कर छूट का दावा करने के लिए पारंपरिक जीवन बीमा योजनाओं पर एक प्रीमियम सीमा भी पेश की थी. 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए, धारा 10(10डी) के तहत परिपक्वता लाभों पर कर छूट केवल तभी लागू होगी जब किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया कुल वार्षिक प्रीमियम 5 लाख तक हो. 5 लाख की सीमा से अधिक जीवन बीमा प्रीमियम के लिए, आय को आय में जोड़ा जाएगा और लागू दरों पर कर लगाया जाएगा.
इसलिए, यदि आप 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद कोई जीवन बीमा योजना (यूलिप के अलावा) खरीदते हैं, और कुल प्रीमियम एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये से अधिक है, तो मैच्योरिटी पर प्राप्त धन कर योग्य होगा.
SCSS के तहत अधिकतम जमा सीमा को बढ़ाकर 30 लाख किया गया
वरिष्ठ नागरिकों को बढ़ावा देने के लिए, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) के लिए अधिकतम निवेश सीमा 1 अप्रैल 2023 से 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है. SCSS वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से योजना में एकमुश्त निवेश करने और कर लाभ के साथ नियमित आय तक पहुंच प्राप्त करने के लिए एक सरकार समर्थित सेवानिवृत्ति लाभ कार्यक्रम है.
फिजिकल गोल्ड को EGR में बदलने पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं
इलेक्ट्रॉनिक सोने की खरीद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स को हटा दिया है. 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी, सोने के भौतिक रूप को ईजीआर में बदलने और इसके विपरीत सेबी पंजीकृत वॉल्ट प्रबंधक द्वारा पूंजीगत लाभ के प्रयोजनों के लिए ‘स्थानांतरण’ के दायरे से बाहर रखा जाएगा.